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Barabanki: गैंगस्टर गब्बर को 2 साल की कैद और 5000 का जुर्माना

 

Barabanki News... जिले की एक अदालत ने गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को 02 वर्ष के साधारण कारावास और 5000 रुपये के दंड की सजा सुनाई है।

 आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए “Operation Conviction” कार्ययोजना के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारीगण/पैरोकार द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। 

इसी क्रम में सतरिख थाने पर गैंगेस्टर एक्ट के सम्बन्ध में पंजीकृत मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त बदोसराय थाना क्षेत्र के बरोलिया गांव के सर्वजीत उर्फ गब्बर पुत्र कालीराम को उपरोक्त धाराओं में न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-08 द्वारा 02 वर्ष का साधारण कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। 

दरअसल 20 अक्टूबर 2022 को सतरिख थाने पर वादी उप निरीक्षक संतोष कुमार ने अभियुक्त सर्वजीत उर्फ गब्बर पुत्र कालीराम के विरूद्व संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अपराध करने के सम्बन्ध में तहरीर दी, उक्त तहरीर के आधार पर थाना सतरिख पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक निरीक्षक बृजेश कुमार वर्मा थाना सफदरगंज द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

Gangster Gabbar imprisoned for 2 years and fined 5000

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