Barabanki News... जिले की एक अदालत ने "Operation Conviction" के तहत चिन्हित अभियोग की प्रभावी पैरवी के बाद कालाबजारी के मामले में एक अभियुक्त को 05 वर्ष का साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 2,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया है।
दरअसल पुलिस महानिदेशक के आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए “Operation Conviction” कार्य योजना के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी और पैरोकार द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में देवा थाने पर कालाबजारी की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त गनेश जायसवाल पुत्र सुन्दरलाल निवासी पैगुआ हालपता विशुनपुर थाना देवा को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं0- 17 द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 05 वर्ष का साधारण कारावास व 2,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
आपको बता दें कि 8 जून 2006 देवा थाने पर वादी रामरूप वरिष्ठ पूर्ती निरीक्षक थाना फतेहपुर ने अभियुक्त गनेश जयसवाल पुत्र सुन्दरलाल के विरूद्ध मिट्टी के तेल की कालाबाजारी करने सम्बन्ध में सूचना दी। उक्त सूचना के आधार थाना देवा पर केस पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।
Man sentenced to 5 years in jail for black marketing of kerosene
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