Lucknow News...मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता 01 जनवरी 2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों (मतदाता सूचियों) के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित किया गया है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार मतदेय स्थलों के सम्भाजन की कार्यवाही सम्पन्न होने के पश्चात् समस्त पूरक सूचियों को एकीकृत करते हुए अर्हता तिथि 01जनवरी 2025 के आधार पर प्रदेश की 394 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों (16-मीरापुर, 29-कुन्दरकी, 56-गाजियाबाद, 71-खैर (अ0जा0), 110-करहल, 213-सीसामऊ, 256-फूलपुर, 277-कटेहरी तथा 397-मझवां में उप निर्वाचन की घोषणा हो जाने के कारण उक्त 09 विधानसभाओं को छोड़कर) की निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन 29 अक्टूबर 2024 को किया गया है तथा दावे और आपत्तियां 29 अक्टूबर 2024 से 28 नवंबर 2024 तक प्राप्त की जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रकाशित आलेख्य मतदाता सूची में अपने नाम की अवश्य जाँच कर लें और तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 16-मीरापुर, 29-कुन्दरकी, 56-गाजियाबाद, 71-खैर (अ0जा0), 110-करहल, 213-सीसामऊ, 256-फूलपुर, 277-कटेहरी तथा 397-मझवां में उप निर्वाचन की घोषणा हो जाने के कारण उक्त 09 विधानसभाओं में अर्हता तिथि 01 जनवरी 2025 के आधार पर होने वाले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को अग्रेतर आदेशों तक स्थगित किया गया है। आयोग द्वारा उक्त 09 विधानसभाओं के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को घोषित किए जाने के उपरान्त इस सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस संक्षिप्त पुनरीक्षण की अवधि में चार विशेष अभियान की तिथियां यथा-09 नवम्बर, 2024 (शनिवार), 10 नवम्बर, 2024 (रविवार), 23 नवम्बर, 2024 (शनिवार) एवं 24 नवम्बर, 2024 (रविवार) निर्धारित की गयी हैं। संक्षिप्त पुनरीक्षण अवधि में प्राप्त दावे और आपत्तियों का निस्तारण दिनांक 24 दिसम्बर, 2024 तक करते हुए नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 06 जनवरी 2025 को किया जाएगा।
निर्वाचक नामावली में नये मतदाताओं के नाम को सम्मिलित करने के लिए फार्म-6, किसी प्रवासी निर्वाचक द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के लिए फार्म-6ए, निर्वाचक नामावली से नाम विलोपित कराने के लिए फार्म-7, मतदाता सूची में विद्यमान प्रविष्टियों में संशोधन, डुप्लीकेट मतदाता फोटो पहचान पत्र हेतु आवेदन, शिफ्टेड मतदाताओं के लिए आवेदन और दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन हेतु निर्धारित फार्म-8 भरकर सम्बन्धित पोलिंग बूथ के बूथ लेवल अधिकारी, मतदाता पंजीकरण केन्द्र, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।
निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने एवं संशोधन इत्यादि की सेवाएं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित ऑनलाइन वेबपोर्टल https://voterportal.eci.gov.in या k https://voters.eci.gov.in या voter helpline app से प्राप्त की जा सकती हैं। सभी विधानसभा क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियाँ मुख्य निर्वाचन अधिकारी कीwww.ceouttarpradesh.nic.in पर उपलब्ध होंगी, जिस पर Search your name Electoral Roll बटन पर क्लिक कर देखी जा सकती है तथा प्रिन्टआउट भी प्राप्त किया जा सकता है। आलेख्य मतदाता सूची 29 अक्टूबर, 2024 से 28 नवम्बर, 2024 के मध्य सभी मतदान केन्द्रों पर भी देखने के लिए उपलब्ध होगी।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता 01 जनवरी 2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के पूर्व मतदेय स्थलों के सम्भाजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गयी, जिसके अनुसार उक्त उप निर्वाचन से प्रभावित 09 विधानसभाओं को छोड़कर प्रदेश में कुल 1,58,737 पोलिंग स्टेशन हो गये हैं, सम्भाजन से पूर्व पोलिंग स्टेशनों की कुल संख्या 1,58,295 थी। इस प्रकार सम्भाजन के उपरान्त 442 पोलिंग स्टेशनों की बढ़ोत्तरी हुई है।
अर्हता तिथि 01 जनवरी 2024 के आधार पर हुए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत नामावलियों के अंतिम प्रकाशन 23 जनवरी 2024 के पश्चात् निरन्तर पुनरीक्षण अवधि के अन्तर्गत कुल 22,47,464 मतदाताओं के नाम परिवर्द्धित तथा कुल 26,42,220 मतदाताओं के नाम अपमार्जित किए गए। प्रस्तावित एकीकृत आलेख्य नामावली(äaft voter list) के प्रकाशन में 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं की कुल संख्या 11,38,866 है।
उत्तर प्रदेश राज्य मे 394 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की 29 अक्टूबर 2024 को प्रकाशित होने वाली आलेख्य मतदाता सूची में प्रदेश में अर्हता तिथि 01 जनवरी 2025 के आधार पर होने वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत आलेख्य प्रकाशन के समय मतदाता सूची में कुल 14,90,77,157 मतदाता हैं, जिसमें 07,95,35,523 पुरूष, 6,95,35,490 महिला तथा 6,144 तृतीय लिंग मतदाता हैं। प्रोजेक्टेड पापुलेशन के अनुसार जेण्डर रेशियो 912 के सापेक्ष प्रकाशित होने वाली आलेख्य मतदाता सूची में जेण्डर रेशियो 874 है तथा 61.03 प्रतिशत ईपी रेशियो है।
मतदाता सूची पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य, स्वस्थ एवं स्वच्छ मतदाता सूची तैयार करना, समस्त अर्ह व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाना, मृतक, डुप्लीकेट अथवा स्थानान्तरित मतदाताओं का नाम सूची से विलोपित किया जाना, महिलायें एवं युवा मतदाता जिनकी संख्या जनसंख्या के अनुपात में कम पंजीकृत है उनके लिये पंजीकरण पर विशेष ध्यान एवं दिव्यांग मतदाताओं का पंजीकरण किया जाना है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा 17 के अन्तर्गत निर्वाचक नामावली में कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत किये जाने का अधिकारी नहीं है तथा धारा 18 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत नहीं किया जायेगा।
उक्त के अतिरिक्त लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, जो निर्वाचक नामावली की प्रविष्टियों के संबंध में मिथ्या घोषणा करेगा वह एक वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम-1960 के नियम 11(ग) के अनुसार सभी पूरक सूचियों को एकीकृत करते हुए निर्वाचक नामावलियाँ निःशुल्क मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराने के निर्देश जनपदों को दे दिये गये हैं।
सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निर्वाचक नामावलियों की एक पीडीएफ सीडी भी आलेख्य प्रकाशन के समय उपलब्ध करायी जायेगी। पूर्व पुनरीक्षणों की भाँति सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से प्रत्येक बूथ के लिये बूथ लेविल एजेन्ट्स की नियुक्ति किये जाने का अनुरोध किया गया है। बूथ लेविल एजेन्ट्स द्वारा एक बार में 10 और पूरी पुनरीक्षण अवधि में कुल 30 फार्म आवश्यक घोषणा पत्र के साथ जमा कराये जा सकते हैं। बीएलए मृतक तथा शिफ्टेड मतदाताओं की सूची भी निर्धारित प्रारूप पर तैयार कराकर उपलब्ध करा सकते हैं।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अधिकारियों यथा-जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों इत्यादि को आयोग की अनुमति के बिना पुनरीक्षण अवधि 29 अक्टूबर 2024 से 06 जनवरी 2025 के मध्य स्थानान्तरित करने पर रोक लगा दी गयी है।
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