Barabanki News... राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मंशानुरूप एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के समन्वय से उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष पंकज कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में शुक्रवार को सरायं अकबराबाद गांव में विधान से समाधान कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लाक स्तर पर महिलाओं के हितार्थ विधिक जागरूकता कार्यक्रम अपर जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्रीकृष्ण चन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया।
केनरा बैंक सतरिख मुख्य शाखा प्रबंध अनुपम त्रिपाठी ने इस दौरान कहा कि भगवान ने महिलाओं को नया जीवन सृजन करने की शक्ति दी है। इसलिए महिलाओं को शक्ति का रूप माना गया है। अनुपम के द्वारा बाताया गया कि महिलाओं के हितार्थ केनरा बैंक में विशेष खाता खोला जा सकता है। जिसमें महिलाओं को अपने खाते में न्यूनतम 1,000/- रूपये रखने पर कई तरह के फायदे मिलते हैं। जैसे कि कैंसर देखभाल की सुविधा, पहले से मजूंर पर्सनल लोन, मियादी जमा के बदले आनलाइन लोन एवं विशेष कार्ड आफर में अर्बन कंपनी, मिंत्रा, अमेजन, स्विगी, बुम माई शो जैसे ब्रैडों में 4,000 रुये तक के फायदे के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
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असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउन्सिल के तेज शंकर श्रीवास्तव द्वारा शिविर में उपस्थित महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में जागरूक किया गया और बताया गया कि सभी महिआलों को समान काम के एवज में समान वेतन का अधिकार है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य का समान अधिकार है। जनपद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा संचालित लीगल एंड डिफेंस काउन्सिल के द्वारा जेल में निरूद्ध बंदियों की निःशुल्क पैरवी करता है।
टीआरसी लॉ कालेज सतरिख के प्राचार्य अश्विनी गुप्ता द्वारा सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी और लीगल एड क्लीनिक के बारे में बताते हुए उनके द्वारा बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी विधिक सहायता का इच्छुक है, तो वो कॉलेज के स्थापित लीगल एड क्लीनिक पर आकर जानकारी प्राप्त कर सकता है और यदि कोई व्यक्ति अपनी बात को सही स्थान पर नहीं रख पा रहा है, तो हम लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से उस बात को उचित स्थान पर रखने का प्रयास करेंगे।
क्षेत्राधिकारी गरिमा पंत के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान केन्द्रीत करते हुए बताया गया कि हमारे आस-पास में आज भी महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। जिसका मुख्य कारण यह है कि जानकारी न होना। शिविर में उपस्थित महिलाओं को जानकारी देते हुए बताया गया कि यदि किसी महिला को कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है, तो वह 112, 1090 पर कॉल कर सकती हैं और उस महिला के पास सुरक्षा हेतु पुलिस 7 से 8 मिनट में पहुंच जायेगी और काल करने वाली महिला की पहचान गोपनीय रखी जाती है। ‘चुप्पी तोड़ो, खुलकर बोलो।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्रीकृष्ण चन्द्र सिंह द्वारा महिलाओं के अधिकारों के बारें में विस्तार से बताया गया और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। इसके अतिरिक्त महिलाओं को केन्द्र स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरणए नई दिल्ली, राज्य स्तर पर उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकर, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील स्तर तहसील विधिक सेवा समिति का संचालन किया गया है। जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा समय-समय पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। जहां सुलह-समझौता के आधार पर निस्तारित होने वाले मामलों का निस्तारण आसानी से कराया जा सकता है तथा समय-समय पर आमजनमानस को जागरूक करने हेतु विधिक जागरूकता एवं साक्षरता का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है।
कार्यक्रम का संचालन वीर विक्रम सिंह प्रवक्ता टीआरसी लॉ काजेल के द्वारा किया गया। टीआरसी लॉ कॉलेज सतरिख के प्रबंधक सुजीत चतुर्वेदी द्वारा शिविर में उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञपित किया गया।
इस अवसर पर टीआरसी लॉ कॉजेल के लीगल एड सेल प्रभारी मंजय यादव, प्रवक्ता डॉ दीपशिखा श्रीवास्तव, नवीन सिंह एवं अमजद अंसारी टीआरसी लॉ काजेल के कर्मचारीगण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से डेटा एन्ट्री ऑपरेटर लवकुश कनौजिया, मोहित प्रजापति उपस्थित रहे।
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