Barabanki News... सरकारी कार्यालयों में बाइक से आने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए हेल्मेट और फोर व्हीलर से आने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य कर दिया गया है। DM ने मुख्य सचिव परिवहन अनुभाग-3 के निर्देश और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश के तहत कार्यालयों के गेट पर इस आदेश का अनुपालन कराएंगे तथा उल्लंघन पर कार्रवाई करेंगे। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी के यहां से जारी आदेश में कहा गया है कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ द्वारा पत्र सं० 06/2025/364/30-3-2025, 11 फरवरी को निर्गत करते हुए यह निर्देश दिये गये हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे के निर्देश के अनुपालनार्थ उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी, जो दो पहिया वाहन से कार्यालय आते हैं, वे सभी हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनें और उनके साथ यात्रा करने वाले सहयात्री (पिलियन राइडर) के लिए भी हेलमेट पहनना आवश्यक है।
इसी प्रकार जो अधिकारी/कर्मचारी चार पहिया वाहन से कार्यालय आते हैं, वे सभी सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से पहनें तथा वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें। चार पहिया वाहन में अन्य सभी सहयात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। कार्यालयों में प्रवेश द्वार पर सुरक्षा कर्मी द्वारा हेलमेट एव सीट बेल्ट के अनुपालन की जाँच करने पर यदि उक्त निर्देशों का उल्लंघन पाया जाता है, तो कार्यालय में उनके प्रवेश पर रोक लगायी जाये। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यावाही पर विचार किया जाए।
सभी कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों से उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
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