Barabanki News... एक प्रतिष्ठित अखबार में बोर्ड परीक्षा-2025 से संबंधित खबर को प्रशासन ने असत्य और भ्रामक बताते हुए प्रशासन की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। प्रशासन ने इस मामले में अखबार के तमाम जिम्मेदारान को नोटिस जारी किया है। साथ ही खबर का खंडन छापने को कहा है और खंडन न प्रकाशित करने की सूरत में कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। प्रशासन ने इस मामले को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी अवगत कराया गया है।
जिला विद्यालय निरीक्षक की नोटिस के मुताबकि एक प्रतिष्ठित अखबरा के 25 फरवरी के अंक में चौधे पेज पर "प्रश्नपत्र बिलम्ब से मिला" शीर्षक से खबर प्रकाशित की गई थी। जिसमें श्री भैरवनाथ इण्टर कालेज, मऊगोरपुर में हिन्दी का प्रश्न पत्र बच्चों को समय से नहीं देने की बात लिखी गई थी। इस संबंध में परीक्षा केन्द्र-1033 श्री भैरवनाथ इण्टर कालेज, मऊगोरपुर,के केन्द्रव्यवस्थापक, वाहय केन्द्र व्यवस्थापक एवं जिलाधिकारी द्वारा नामित स्टैटिक मजिस्ट्रेट से संयुक्त आख्या प्राप्त की गयी। जिसके अनुसार "24 फरवरी को हिन्दी के प्रश्न पत्र को समय से वितरित किया गया। किसी प्रकार की अनियमितता नहीं थी, यह परीक्षा अपने निर्धारित समय में सम्पन्न हुई तथा समाचार पत्र में प्रकाशित खबर पूर्णतः असत्य एवं निराधार है जिसका सत्यापन कक्ष में लगे सीसीटीवी फुटेज से किया जा सकता है"।
डीआईओएस की नोटिस के मुताबिक उक्त अभिलेखीय साक्ष्य/आख्या से स्पष्ट है कि अखबार के रिर्पोटर / सम्पादक द्वारा बिना तथ्यों की पुष्टि किये भ्रामक, मनगढंत एवं सत्य से परे, खबर प्रकाशित कर, शासन की मंशा के अनुरूप संचालित शान्तिपूर्ण एवं नकलविहीन परीक्षा को, अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु कुप्रभावित करने का कुत्सित प्रयास किया गया है, जो प्रेस आचार संहिता का उल्लघंन है। उक्त कृत्य, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम- 2024 की धारा-9 में वर्णित "सार्वजनिक परीक्षा को प्रभावित करने पर प्रतिषेध" के प्राविधानों के विरूद्ध है। उक्त प्रकाशित मनगढंत एवं भामक खबर से माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन का मानमर्दन हुआ है, जिसके लिए अखबार व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है। उक्त प्रकाशित खबर का पूर्णतः खण्डन किया जाता है। परीक्षा केन्द्रों पर बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा तैनात कक्ष निरीक्षकों द्वारा विभागीय मानकानुसार परीक्षा सम्पादित करायी गयी।
नोटिस में कहा गया है कि शासन एवं प्रशासन की छवि धूमिल करने विषयक प्रकाशित उक्त तथ्य से परे एवं मनगढंत खबर के लिए उत्तरदायी रिर्पोटर / सम्पादक के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये, उक्त खबर का खण्डन प्रकाशित करने का कष्ट करें , नहीं तो विधिक कार्यवाही के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
Barabanki News
administration
news
prestigious newspaper
untrue
notices
warning
legal action
printing
denials
0 टिप्पणियाँ