Barabanki News... जिले की एक अदालत ने नाबालिग से अप्राकृतिक दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 35,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए *“Operation Conviction”* कार्ययोजना के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी/पैरोकार द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में जहांगीराबाद थाने पर नाबालिग से अप्राकृतिक दुष्कर्म के अभियुक्त जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के डोभा मजरे के करन यादव उर्फ रामकरन यादव पुत्र रमापति यादव को उपरोक्त धाराओं में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट नं0-44 द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 35,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
दरअसल 13 अप्रेल 2022 को जहांगीराबाद थाने पर वादी द्वारा अभियुक्त करन यादव उर्फ रामकरन यादव पुत्र रमापति यादव के विरुद्ध वादिनी के नाबालिग पुत्र के साथ जबरन डरा व धमकाकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में सूचना दी गई। उक्त सूचना के आधार पर जहांगीराबाद थाने पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।
Barabanki News
strict
punishment
accused
unnatural
rape
minor
0 टिप्पणियाँ