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Barabanki: दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के मामले में उम्रकैद

 

Barabanki News... जिले की एक अदालत ने बलात्संग, धर्म परिवर्तन व SC/ST एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट उस पर 80,000 रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया है।

आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक के आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए “Operation Conviction” कार्ययोजना के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारीगण/पैरोकार द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्रवाई ही की जा रही है।

इसी क्रम में थाना देवा पर बलात्संग, धर्म परिवर्तन व SC/ST एक्ट के सम्बन्ध में पंजीकृत मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त लखनऊ के इटौंजा थाना क्षेत्र के नरौसा के मो0 सलमान पुत्र मो0 इस्लाम को न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट ने दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व 80,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। 

 ये था मामला
 दरअसल 15 दिसंबर 2023 को देवा थाना क्षेत्र के निवासी ने अभियुक्त मो0 सलमान पुत्र मो0 इस्लाम के विरूद्ध स्वयं की बहन को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व जबरन धर्म परिवर्तन कराकर जातिसूचक गाली गलौज कर दुष्कर्म करने एवं धमकी देने के सम्बन्ध में तहरीर दी थी। उक्त तहरीर के आधार पर देवा थाने पर केस पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक क्षेत्राधिकारी बीनू सिंह व जगतराम कनौजिया ने साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।

Life imprisonment to the accused of rape and religious conversion

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