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Barabanki: किसानों को गुमराह करने के लिए खाद में मिलावट का चल रहा था खेल. पिता-पुत्र पर मुकदमा दर्ज

 

Barabanki News... जिले के मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र में खाद में मिलावट कर किसानों को गुमराह करने के मामले में जिला कृषि अधिकारी की तहरीर पर दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही जिला कृषि अधिकारी ने उर्वरक के फुटकर विक्रेताओं से पीओएस मशीन को एल-0 की एल-1 से रिप्लेस कराने के निर्देश दिए हैं।

आपको बता दें कि जिला कृषि अधिकारी ने अवगत कराया था कि 26 जून को मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के गौरा सैलक के राजेश वर्मा के मकान में किसान का साथी एग्रो प्रोडक्ट कम्पनी, न्यूटीकेयर बायो साइंस प्रा0लि0 बरेली के बायोस्टूमिलन्ट की पैकेटे एवं भूमि वरदान एग्रो प्रोडेक्ट कम्पनी की बरामद पैकेटे, कम्पनी के खाली रैपर, सिलाई मशीन आदि बरामद स्टाक की जांच में यह पाये जाने पर राजेश वर्मा पुत्र लालजी वर्मा जो कि न्यूटीकेयर बायो साइंस प्रा0लि0 बरेली की कम्पनी में सिल्वर डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं तथा कम्पनी द्वारा इनको अनाधिकृत रूप से अपनी कम्पनी के उत्पाद/उर्वरक आपूर्ति कर बिना किसी वैध उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र के विक्रय करायी जा रही थी। इनके पुत्र राज वर्मा द्वारा उक्त कम्पनी के बायोस्टूमिलन्ट उर्वरक साडावीर ब्राण्ड में अंकित संरचना के अनुसार दिल्ली से किसान का साथी एग्रो प्रोड्क्ट अंकित नाम का बिना पता के रैपर लाकर उसमें खाद बनाकर पैककर बिक्री किया जा रहा था। साथ ही भूमि वरदान एग्रो प्रोड्क्ट जमनगर गुजरात कम्पनी का बरामद स्टाक, जिस पर कोई भी उर्वरक का नाम अंकित नहीं पाया गया। ये सब खाद कृषकों को गुमराह कपने के उद्देश्य से तैयार कर बिक्री की रही थी।
इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी की अनुमति के उपरान्त मेसर्स न्यूटीकेयर बायो साइंस प्रा0लि0 कम्पनी बरेली, राजेश वर्मा पुत्र लालजी वर्मा एवं राज वर्मा पुत्र राजेश वर्मा के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं अन्य सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत कोतवाली मोहम्मदपुर खाला में श्री प्रीतम, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक गुु्रप-ए/उर्वरक निरीक्षक, कार्यालय जिला कृषि अधिकारी, द्वारा आज मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है। 


 इसके अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी ने अवगत कराया है कि जनपद में उर्वरकों की बिक्री पीओएस मशीन के माध्यम से फुटकर विक्रेताओं द्वारा की गयी जा रही है, जिन विक्रेताओं द्वारा अभी तक एल-0 की पीओएस मशीन सम्बन्धित कम्पनी से रिप्लेशमेन्ट न करायी गयी हो वह तत्काल सम्बन्धित कम्पनी आरसीएफ, एनएफएल, मैट्रिक्स तथा इफको के क्षेत्रीय प्रतिनिधि जिनके द्वारा 30 जून 2025 को किसान कल्याण केन्द्र, सदर, गोण्डा बहराइच तिराहा, पर मशीनों का वितरण/रिप्लेशमेन्ट किया जायेगा। सभी सम्बन्धित विक्रेता 30 जून 2025 को अनिवार्य रूप से एल-0 की मशीने एल-1 से रिप्लेशमेन्ट करा लें, अन्यथा 01 जुलाई से उन्हें कोई उर्वरक आपूर्ति नहीं होगी, जिसके लिए वह पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें, जिन विक्रेताओं को अभी तक नई पीओएस मशीन न हुई हो, वह भी 30 जून को उपस्थित होकर इफको के प्रतिनिधि से मशीनें प्राप्त कर सकते है।

The game of adulteration of fertilizer was going on to mislead the farmers. Case filed against father and son


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