Barabanki News... "Operation Conviction" के तहत चिन्हित अभियोग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप जिले की एक अदालत ने दहेज के लिए हत्या से सम्बन्धित 2 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000-10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस महानिदेशक द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए “Operation Conviction” कार्ययोजना के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी/पैरोकार द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में हैदरगढ़ थाने पर हत्या के सम्बन्ध में पंजीकृत मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्तगण हैदरगढ़ थाना क्षेत्र के महिमापुर के नान्हू उर्फ कृष्ण कुमार पुत्र गुरूचरन और शिवदेवी पत्नी नान्हू उर्फ कृष्ण कुमार को उपरोक्त धाराओं में न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-37 द्वारा दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 10,000-10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
दरअसल 20 फरवरी 2019 को वादी रायबरेली जिले के शिवगढ़ थाना क्षेत्र के नेमलापुर के संतदीन पुत्र गजराज ने अभियुक्तगण के विरूद्ध वादी की बेटी को दहेज के लिए मारपीट कर आग लगाकर जान से मार देने की सूचना दी गई। जिसके आधार पर हैदरगढ़ थाने पर अभियुक्तगण 1.नान्हू उर्फ कृष्ण कुमार पुत्र गुरूचरन और शिवदेवी पत्नी नान्हू उर्फ कृष्ण कुमार के खिलाफ केस पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक निरी0 अवनीश कुमार सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्णकर अभियुक्तगण के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।
Two men sentenced to life in prison for killing woman over dowry

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