Barabanki News... जिले की एक अदालत ने "Operation Conviction" के तहत चिन्हित अभियोग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप हत्या के मामले के 2 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 30,000-30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
ज्ञात हो कि पुलिस महानिदेशक के आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए “Operation Conviction” कार्ययोजना के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/कर्म0गण/पैरोकार द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में थाना रामसनेहीघाट पर हत्या की घटना के सम्बन्ध में अभियुक्तगण रामसनेहीघाट थाना क्षेत्र के अंगदपुर मजरे बड़ेला नारायनपुर की रूपरानी पत्नी स्व0 रामजस और मोहित कुमार उर्फ धीरेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र राजू वर्मा को उपरोक्त धाराओं में न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0 कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास व 30,000-30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। इसके अलावा एससीएसटी एक्ट में दोषमुक्त किया गया।
आपको बता दें कि 27 दिसंबर 2023 को थाना रामसनेहीघाट क्षेत्र के अंगदपुर के बुधराम पुत्र सरजू ने अभियुक्तगण के विरुद्ध वादी के पुत्र रामजस उर्फ गुल्ले की हत्या कर देने के सम्बन्ध में सूचना दी थी। उक्त सूचना के आधार पर रूपरानी पत्नी स्व0 रामजस (मृतक की पत्नी) और मोहित कुमार उर्फ धीरेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र राजू वर्मा के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्तगण के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।
Two including woman sentenced to life imprisonment for killing husband

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