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Barabanki: हत्या के आरोप में महिला समेत 2 को उम्रकैद

 

Barabanki News..... जिले की एक अदालत ने "Operation Conviction" के तहत चिन्हित अभियोग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप हत्या के मामले में 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 25,000-25,000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। 

मालूम हो कि पुलिस महानिदेशक द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए *“Operation Conviction”* कार्ययोजना के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/कर्म0गण/पैरोकार द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। qqq इसी क्रम में थाना कुर्सी पर हत्या के के सम्बन्ध में पंजीकृत मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्तगण रामाज्ञा सिंह* पुत्र मुखलाल, और सरिता देवी पत्नी रामाज्ञा सिंह निवासीगण ताला बैनाटीकाहार थाना कुर्सी को उपरोक्त धाराओं में न्यायालय जिला सत्र न्यायाधीश डी0जे0 कोर्ट द्वारा दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व 25,000-25,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 

आपको बता दें कि 03 अप्रैल 2024 को थाना कुर्सी पर वादी संदीप कुमार पुत्र राम जियावन चौहान निवासी बैनाटीकाहार थाना कुर्सी जनपद ने अभियुक्तगण रामाज्ञा सिंह पुत्र मुखलाल, सरिता देवी पत्नी रामाज्ञा सिंह निवासीगण ताला बैनाटीकाहार थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी के विरूद्ध स्वंय के पुत्र की मारपीट कर हत्या करने व साक्ष्य छुपाने के सम्बन्ध में तहरीर दी गई। उक्त तहरीर के आधार पर थाना कुर्सी पर कैसे पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक उ0नि0 विश्वबन्धु सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

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