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Barabanki: शहर में सरेआम चेन स्नैचिंग कर सनसनी फैलाने वाले धरे गए

 

रिपोर्ट- सैफ मुख्तार

Barabanki News... जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र में चाकू दिखाकर सरेआल महिलाओं से चेन लूटने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 5 लुटेरों को गिरफ्ताक किया है। चेन स्नैचरों के पास से लूट की 2 अदद पीली धातु की चैन, 55,300 रूपये नकद व 2 अदद तमंचा मय 02 अदद जिन्दा कारूतूस व घटना में प्रयुक्त 01 अदद स्कूटी बरामद की गई है।

आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने तथा जनपद में हुई चोरी/लूट की घटनाओं का शीघ्र अनावरण करने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया। इसी क्रम में सोमवार को स्वाट, सर्विलांस व थाना कोतवाली नगर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा गश्त/चेकिंग के दौरान प्रकाश में आए 05 अभियुक्तगण नगर कोतवाली क्षेत्र के कमल बिहार के शिवशंकर सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह, सतरिख थाना क्षेत्र के शरीफाबाद गांव के अमित मिश्रा पुत्र स्व0 इन्द्र कुमार मिश्रा, देवा कोतवाली क्षेत्र के शोभन सिंह पुत्र स्व रामसमुझ यादव, आकाश सोनी पुत्र रवि सोनी और देवा कोतवाली क्षेत्र के खेवली गांव के ललित सोनी पुत्र स्व0 छेदालाल सोनी को गिरफ्तार किया गया।

 अभियुक्तगण के कब्जे से लूट की 2 अदद पीली धातु की चेन, 55300 रूपये नकद व 2 अदद तमंचा मय 02 अदद जिन्दा कारतूस व घटना में प्रयुक्त 01 अदद स्कूटी बरामद किया गया । 

 पूछताछ एवं जांच से प्रकाश में आया कि अभियुक्तगण शिव शंकर सिंह और अमित मिश्रा उपरोक्त का एक शातिर गैंग है जो आस पास के क्षेत्रों में रेकी करके लूट की घटना को अंजाम देते है। लूट की घटना से प्राप्त आभूषण को अभियुक्तगण शोभन सिंह, आकाश सोनी और ललित सोनी को बेच देते है और प्राप्त रूपयों को आपस में बांट लेते है।

अभियुक्तगण ने 14 अक्टूबर को नगर कोतवाली क्षेत्र के नेलसन अस्पताल के पास एक महिला को चाकू दिखाकर चेन छीनकर भाग गये थे।इ स संबंध में थाना कोतवाली नगर पर केस पंजीकृत किया गया। 19 अक्टूबर को नगर कोतवाली क्षेत्र के जमुरिया नाला के पास एक महिला से चेन छीनकर भाग गये थे इस संबंध में थाना कोतवाली नगर पर के पंजीकृत है। इसी तरह 24 अक्टूबर को नगर कोतवाली क्षेत्र के एकता कालोनी सत्यप्रेमी नगर के पास एक महिला से चेन छीन भाग गये थे। इस संबंध में भी केस पंजीकृत किया गया था। बरामदगी के आधर पर उपरोक्त मुकदमों में धारा 317(2)/317(5) की बढोत्तरी की गयी ।

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