Barabanki News... जिले की एक अदालत ने "Operation Conviction" के तहत चिन्हित अभियोग में प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप हत्याभियुक्त पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। 111 आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए “Operation Conviction” कार्ययोजना के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी और पैरोकार द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में फतेहपुर थाने पर हत्या के सम्बन्ध में पंजीकृत मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त फतेपुर कोतवाली क्षेत्र के बसारा गांव के अनिल कुमार पुत्र बनबारीलाल को उपरोक्त धाराओं में न्यायालय जिला जज द्वारा दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व 25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
आपको बता दें कि 16 फरवरी 2024 को थाना फतेहपुर क्षेत्रान्तर्गत वादी लाल बहादुर पुत्र पुत्रीलाल निवासी भोलीगंज थाना मसौली के द्वारा सूचना दी गई कि अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री वन्दना का गला काटकर हत्या कर दी गई। जिसके आधार पर फतेहपुर थाने पर केस पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।
Man sentenced to life in prison for killing wife

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