आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए “Operation Conviction” कार्ययोजना के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधिकारी, कर्मचारी और पैरोकार द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में देवा थाने पर आत्महत्या के दुष्प्रेरण के सम्बन्ध में देवा थाना क्षेत्र के महोलिया गांव के अभियुक्त लवकुश पुत्र स्व0 वेद प्रकाश को उपरोक्त न्यायालय जिला जज द्वारा दोषसिद्ध करते हुए को 07 वर्ष का कारावास व 25,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व उपरोक्त गांव के ही रंजीत, अमरेश, सतीश पुत्रगण स्व0 वेदप्रकाश, श्यामकली उर्फ गीता पत्नी स्व0 वेदप्रकाश, रामभरोसे पुत्र नत्था निवासीगण महोलिया थाना देवा को दोषमुक्त किया गया।
दरअसल 12 जून 2020 को देवा थाने पर रामनगर थाना क्षेत्र के भगौतीपुर गांव के राममिलन पुत्र बिरजू द्वारा विपक्षीगण 1.रंजीत. 2.अमरेश. 3.सतीश. 4.लवकुश पुत्रगण स्व0 वेदप्रकाश 5.श्यामकली उर्फ गीता पत्नी स्व0 वेदप्रकाश. 6.रामभरोसे पुत्र नत्था निवासीगण महोलिया थाना देवा के विरुद्ध उसकी पुत्री आरती को दहेज के कारण प्रताड़ित करने, जिससे तंग आकर उसके द्वारा आत्महत्या कर लेने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर थाना देवा में आत्महत्या के दुष्प्रेरण के सम्बन्ध में मुकदमा पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक उ0नि0 संजीव कुमार सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।

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