Barabanki News... जिले की एक अदालत ने "Operation Conviction" के तहत चिन्हित अभियोग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप खाद्य पदार्थ की कालाबाजारी के अपराध से सम्बन्धित अभियुक्त को 5 वर्ष का साधारण कारावास व 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
दरअसल पुलिस महानिदेशक द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए “Operation Conviction” कार्य योजना के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधिकारी, कर्मचारी और पैरोकार द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में सफदरगंज थामो पर खाद्य पदार्थ की कालाबाजारी के सम्बन्ध में पंजीकृत मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त सफदरगंज थाना क्षेत्र के सेदनपुर के दीपू जायसवाल पुत्र ईश्वरीदीन जायसवाल ी को न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट-17 द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 05 वर्ष का साधारण कारावास व 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
आपको बता दें कि 7 दिसंबर 2004 को सफदरगंज थाने पर पूर्ति निरीक्षक अमित कांत श्रीवास्तव द्वारा अभियुक्त दीपू जायसवाल के विरूद्ध सफदरगंज थाने में सरकारी वितरण प्रणाली के तहत 400 लीटर अवैध मिट्टी के तेल के गबन करने के सम्बन्ध में सूचना दी गयी । उक्त सूचना के आधार सफदरगंज थाने पर केस पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक दिनेश सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।
Black marketing convict sentenced to 5 years in jail after 21 years

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